NDMC Act 93अध्याय VIII · Duty on transfer of property
धारा 93 · संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला शुल्क और उसके मूल्यांकन की विधि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, परिषद नई दिल्ली की सीमा के भीतर स्थित अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर इस धारा में आगे दिए गए प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाएगी।
(2) उक्त शुल्क लगाया जाएगा--
(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उस समय लागू स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) द्वारा नीचे निर्दिष्ट विवरण के प्रत्येक दस्तावेज पर लगाए गए शुल्क पर अधिभार के रूप में, और
(ख) परिषद द्वारा निर्धारित दर पर, जो नीचे निर्दिष्ट राशि पर ऐसे उपकरणों के विरुद्ध पाँच प्रतिशत से अधिक न हो:
उपकरण का विवरण वह राशि जिस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए
(i) अचल संपत्ति की बिक्री। विक्रय के लिए प्रतिफल की राशि, जैसा कि विलेख में निर्धारित है।
उपकरण का विवरण वह राशि जिस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए
(ii) अचल संपत्ति का आदान-प्रदान। दस्तावेज़ में उल्लिखित अधिक मूल्य वाली संपत्ति का मूल्य।
(iii) अचल संपत्ति का दान। संपत्ति का मूल्य जैसा कि दस्तावेज में निर्धारित है।
(iv) अचल संपत्ति पर कब्जे सहित बंधक। बंधक द्वारा सुरक्षित राशि, जैसा कि दस्तावेज में निर्धारित है।
(v) अचल संपत्ति का चिरस्थायी पट्टा। पट्टे के पहले पचास वर्षों के दौरान देय या वितरित किए जाने वाले कुल किराए की राशि या मूल्य के छठे हिस्से के बराबर राशि, जैसा कि विलेख में निर्धारित है।
(2) उक्त शुल्क लगाया जाएगा--
(क) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उस समय लागू स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) द्वारा नीचे निर्दिष्ट विवरण के प्रत्येक दस्तावेज पर लगाए गए शुल्क पर अधिभार के रूप में, और
(ख) परिषद द्वारा निर्धारित दर पर, जो नीचे निर्दिष्ट राशि पर ऐसे उपकरणों के विरुद्ध पाँच प्रतिशत से अधिक न हो:
उपकरण का विवरण वह राशि जिस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए
(i) अचल संपत्ति की बिक्री। विक्रय के लिए प्रतिफल की राशि, जैसा कि विलेख में निर्धारित है।
उपकरण का विवरण वह राशि जिस पर शुल्क लगाया जाना चाहिए
(ii) अचल संपत्ति का आदान-प्रदान। दस्तावेज़ में उल्लिखित अधिक मूल्य वाली संपत्ति का मूल्य।
(iii) अचल संपत्ति का दान। संपत्ति का मूल्य जैसा कि दस्तावेज में निर्धारित है।
(iv) अचल संपत्ति पर कब्जे सहित बंधक। बंधक द्वारा सुरक्षित राशि, जैसा कि दस्तावेज में निर्धारित है।
(v) अचल संपत्ति का चिरस्थायी पट्टा। पट्टे के पहले पचास वर्षों के दौरान देय या वितरित किए जाने वाले कुल किराए की राशि या मूल्य के छठे हिस्से के बराबर राशि, जैसा कि विलेख में निर्धारित है।
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