NDMC Act 164अध्याय XI · Water supply
धारा 164 · पानी की बर्बादी या दुरुपयोग पर रोक।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से किसी ऐसे जल फिटिंग को खराब नहीं करेगा या होने नहीं देगा जिसका रखरखाव करने के लिए वह उत्तरदायी है,--
(क) इस प्रकार खराब या मरम्मत की आवश्यकता में होना या बने रहना, या
(ख) इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित होना या इस प्रकार उपयोग में रहना,
कि परिषद द्वारा उसे आपूर्ति किया गया पानी बर्बाद हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है या उसका अनुचित उपयोग हो रहा है, या उपयोग से पहले वह दूषित हो रहा है, या यह कि दूषित हवा या कोई अशुद्ध पदार्थ परिषद से संबंधित या उससे जुड़े किसी पाइप में वापस आने की संभावना है।
(2) यदि कोई जल फिटिंग, जिसके रखरखाव के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में हो, या उपर्युक्त प्रकार से निर्मित या अनुकूलित हो, तो अध्यक्ष, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस व्यक्ति से आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन करने की मांग कर सकता है, और यदि वह अड़तालीस घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष स्वयं कार्य कर सकता है और इस कार्य को करने में उसके द्वारा यथोचित रूप से किए गए व्यय को कर के बकाया के रूप में उससे वसूल कर सकता है।
(क) इस प्रकार खराब या मरम्मत की आवश्यकता में होना या बने रहना, या
(ख) इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित होना या इस प्रकार उपयोग में रहना,
कि परिषद द्वारा उसे आपूर्ति किया गया पानी बर्बाद हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है या उसका अनुचित उपयोग हो रहा है, या उपयोग से पहले वह दूषित हो रहा है, या यह कि दूषित हवा या कोई अशुद्ध पदार्थ परिषद से संबंधित या उससे जुड़े किसी पाइप में वापस आने की संभावना है।
(2) यदि कोई जल फिटिंग, जिसके रखरखाव के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में हो, या उपर्युक्त प्रकार से निर्मित या अनुकूलित हो, तो अध्यक्ष, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस व्यक्ति से आवश्यक मरम्मत या परिवर्तन करने की मांग कर सकता है, और यदि वह अड़तालीस घंटे के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो अध्यक्ष स्वयं कार्य कर सकता है और इस कार्य को करने में उसके द्वारा यथोचित रूप से किए गए व्यय को कर के बकाया के रूप में उससे वसूल कर सकता है।
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