NDMC Act 203अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 203 · सार्वजनिक सड़कों के संबंध में अध्यक्ष के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष समय-समय पर परिषद के अधीन सभी सार्वजनिक सड़कों को समतल, धातुयुक्त या पक्का करवाएगा, नालियाँ बनवाएगा, उनमें बदलाव करवाएगा या उनकी मरम्मत करवाएगा, और ऐसी किसी भी सड़क को चौड़ा, विस्तारित या अन्यथा सुधार सकता है या उसकी मिट्टी को ऊंचा, नीचा या परिवर्तित करवा सकता है या पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए बाड़ और खंभे लगवा सकता है और उनकी मरम्मत करवा सकता है।
बशर्ते कि किसी भी सार्वजनिक सड़क का चौड़ीकरण, विस्तार या अन्य सुधार, जिसकी कुल लागत एक लाख रुपये से अधिक हो, अध्यक्ष द्वारा परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
(2) परिषद की पूर्व स्वीकृति से अध्यक्ष किसी सार्वजनिक सड़क के पूरे या किसी भाग को स्थायी रूप से बंद कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसी स्वीकृति देने से पहले परिषद, उपनियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित नोटिस के माध्यम से, ऐसे बंद होने से प्रभावित होने वाले निवासियों को ऐसे बंद होने के संबंध में सुझाव या आपत्तियां देने का उचित अवसर देगी और उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार करेगी।
बशर्ते कि किसी भी सार्वजनिक सड़क का चौड़ीकरण, विस्तार या अन्य सुधार, जिसकी कुल लागत एक लाख रुपये से अधिक हो, अध्यक्ष द्वारा परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
(2) परिषद की पूर्व स्वीकृति से अध्यक्ष किसी सार्वजनिक सड़क के पूरे या किसी भाग को स्थायी रूप से बंद कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसी स्वीकृति देने से पहले परिषद, उपनियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रकाशित नोटिस के माध्यम से, ऐसे बंद होने से प्रभावित होने वाले निवासियों को ऐसे बंद होने के संबंध में सुझाव या आपत्तियां देने का उचित अवसर देगी और उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार करेगी।
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