NDMC Act 249अध्याय XIV · Building Regulations
धारा 249 · कार्य में परिवर्तन की मांग करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष किसी भी भवन के निर्माण या किसी कार्य के निष्पादन के दौरान या उसके पूर्ण होने के बाद कम से कम सात दिन की लिखित सूचना द्वारा किसी भी ऐसे मामले को निर्दिष्ट कर सकता है जिसके संबंध में ऐसा निर्माण या निष्पादन धारा 241 में निर्दिष्ट स्वीकृति के बिना या उसके विपरीत हो या ऐसी स्वीकृति की किसी शर्त या इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी उपनियम के उल्लंघन में हो और धारा 238 या धारा 239 के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति या ऐसे भवन या कार्य के स्वामी से या तो--
(क) उक्त स्वीकृति, शर्त या प्रावधानों के अनुरूप भवन या कार्य को बनाने के उद्देश्य से उक्त सूचना में निर्दिष्ट परिवर्तन करना, या
(ख) नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर कारण बताएँ कि ऐसे परिवर्तन क्यों नहीं किए जाने चाहिए।
(2) यदि व्यक्ति या स्वामी उपर्युक्त कारण नहीं बताता है, तो वह नोटिस में निर्दिष्ट परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगा।
(3) यदि व्यक्ति या स्वामी उपर्युक्त कारण बताते हैं, तो अध्यक्ष आदेश द्वारा उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस को रद्द कर देगा या उसमें ऐसे संशोधन कर देगा जैसा वह उचित समझे।
(क) उक्त स्वीकृति, शर्त या प्रावधानों के अनुरूप भवन या कार्य को बनाने के उद्देश्य से उक्त सूचना में निर्दिष्ट परिवर्तन करना, या
(ख) नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर कारण बताएँ कि ऐसे परिवर्तन क्यों नहीं किए जाने चाहिए।
(2) यदि व्यक्ति या स्वामी उपर्युक्त कारण नहीं बताता है, तो वह नोटिस में निर्दिष्ट परिवर्तन करने के लिए बाध्य होगा।
(3) यदि व्यक्ति या स्वामी उपर्युक्त कारण बताते हैं, तो अध्यक्ष आदेश द्वारा उप-धारा (1) के तहत जारी नोटिस को रद्द कर देगा या उसमें ऐसे संशोधन कर देगा जैसा वह उचित समझे।
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