NDMC Act 7अध्याय II · Members
धारा 7 · शपथ या प्रतिज्ञान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक सदस्य परिषद की बैठक में अपना पद ग्रहण करने से पहले निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:--
मैं, एबी, परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत होकर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता/गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखूंगा, और उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से पहले सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक उस दिन के लिए जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है, इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किए जाने वाले तीन सौ रुपये के जुर्माने का हकदार होगा।
मैं, एबी, परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत होकर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता/गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और वफादारी रखूंगा, और उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से पहले सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है, तो वह प्रत्येक उस दिन के लिए जिस दिन वह बैठता है या मतदान करता है, इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किए जाने वाले तीन सौ रुपये के जुर्माने का हकदार होगा।
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