NDMC Act 41अध्याय VI · Municipal Officers and Other Municipal Employees
धारा 41 · आयोग को नियम बनाने और आयोग तथा परिषद के बीच मतभेद होने की स्थिति में केंद्र सरकार से परामर्श करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) आयोग निम्नलिखित मामलों के लिए नियम बना सकता है, अर्थात्:--
(क) आयोग द्वारा पदों के विज्ञापन, आवेदन आमंत्रित करने, आवेदनों की जांच करने और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा और आयोग से परामर्श के लिए परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ग) कोई अन्य मामला जो आयोग के साथ परामर्श के उद्देश्य के लिए आकस्मिक या आवश्यक हो।
(2) आयोग और परिषद के बीच किसी भी मामले पर मतभेद होने की स्थिति में, परिषद उस मामले को केंद्र सरकार को भेजेगी और उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
(क) आयोग द्वारा पदों के विज्ञापन, आवेदन आमंत्रित करने, आवेदनों की जांच करने और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों का चयन करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ख) नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा और आयोग से परामर्श के लिए परिषद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(ग) कोई अन्य मामला जो आयोग के साथ परामर्श के उद्देश्य के लिए आकस्मिक या आवश्यक हो।
(2) आयोग और परिषद के बीच किसी भी मामले पर मतभेद होने की स्थिति में, परिषद उस मामले को केंद्र सरकार को भेजेगी और उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
