NDMC Act 290अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 290 · वाहन चालक किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने के लिए बाध्य नहीं है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी भी कानून में फिलहाल लागू किसी भी बात के बावजूद, नई दिल्ली या उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक वाहन के मालिक, चालक या प्रभारी व्यक्ति को किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति या ऐसे रोग से मृत व्यक्ति के शव को उस वाहन में ले जाने या ले जाने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह व्यक्ति वाहन को कीटाणुरहित करने में सामान्यतः होने वाले नुकसान और खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान या पेशकश न कर दे।
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