NDMC Act 214अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 214 · इमारतों को सड़क की नियमित रेखा से आगे बढ़ाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अध्यक्ष, अपनी इच्छानुसार शर्तों पर, किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रूपरेखा में सुधार के उद्देश्य से किसी भवन को आगे बढ़ाने की अनुमति दे सकता है और परिषद की स्वीकृति से, किसी भवन के पुनर्निर्माण या नए निर्माण के मामले में नोटिस द्वारा उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता कर सकता है।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी परिसर को सार्वजनिक सड़क से अलग करने वाली दीवार को भवन माना जाएगा, और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सामग्री और आयामों की दीवार उक्त सड़क रेखा के अनुदिश निर्मित की जाती है, तो भवन को सड़क की नियमित रेखा तक आगे बढ़ाने की अनुमति या आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी परिसर को सार्वजनिक सड़क से अलग करने वाली दीवार को भवन माना जाएगा, और यदि अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सामग्री और आयामों की दीवार उक्त सड़क रेखा के अनुदिश निर्मित की जाती है, तो भवन को सड़क की नियमित रेखा तक आगे बढ़ाने की अनुमति या आवश्यकता का पर्याप्त अनुपालन माना जाएगा।
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