NDMC Act 323अध्याय XVIII · Maintenance and regulation of markets
धारा 323 · अस्तबल, किराया और शुल्कों का प्रभार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष, परिषद की पूर्व स्वीकृति से--
(क) वह समय-समय पर इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे शुल्क, किराया और प्रभार वसूल करेगा--
(i) नगरपालिका बाजार या नगरपालिका बूचड़खाने में किसी स्टॉल, दुकान, स्टैंड, शेड या बाड़े पर कब्जा करने या उसका उपयोग करने के लिए;
(ii) नगरपालिका बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं को प्रदर्शित करने के अधिकार के लिए;
(iii) किसी नगरपालिका बाजार में उपलब्ध कराई गई मशीनों, बाटों, तराजू और मापों के उपयोग के लिए; और
(iv) किसी नगरपालिका वधशाला में पशुओं के वध के अधिकार के लिए, और वध के लिए तैयार होने से पहले ऐसे पशुओं के चारे के लिए; या
(ख) उपर्युक्त अनुसार प्रभारित अस्तबल, किराया और शुल्क या उसके किसी भाग को ऐसी अवधि के लिए किराए पर ले सकता है, जैसा वह उचित समझे; या
(ग) नगरपालिका बाजार या नगरपालिका बूचड़खाने में किसी स्टॉल, दुकान, शेड या बाड़े पर कब्जा करने या उसका उपयोग करने के विशेषाधिकार को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखना या निजी बिक्री द्वारा निपटाना, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे।
(2) नई दिल्ली के किसी नगरपालिका बाजार में लगने वाले स्टालेज और शुल्कों की तालिका की एक प्रति, यदि कोई हो, और इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बाजार के उपयोग को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाए गए उपनियमों की प्रति, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित भाषा या भाषाओं में मुद्रित करके बाजार में किसी प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी।
(क) वह समय-समय पर इस संबंध में उसके द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे शुल्क, किराया और प्रभार वसूल करेगा--
(i) नगरपालिका बाजार या नगरपालिका बूचड़खाने में किसी स्टॉल, दुकान, स्टैंड, शेड या बाड़े पर कब्जा करने या उसका उपयोग करने के लिए;
(ii) नगरपालिका बाजार में बिक्री के लिए वस्तुओं को प्रदर्शित करने के अधिकार के लिए;
(iii) किसी नगरपालिका बाजार में उपलब्ध कराई गई मशीनों, बाटों, तराजू और मापों के उपयोग के लिए; और
(iv) किसी नगरपालिका वधशाला में पशुओं के वध के अधिकार के लिए, और वध के लिए तैयार होने से पहले ऐसे पशुओं के चारे के लिए; या
(ख) उपर्युक्त अनुसार प्रभारित अस्तबल, किराया और शुल्क या उसके किसी भाग को ऐसी अवधि के लिए किराए पर ले सकता है, जैसा वह उचित समझे; या
(ग) नगरपालिका बाजार या नगरपालिका बूचड़खाने में किसी स्टॉल, दुकान, शेड या बाड़े पर कब्जा करने या उसका उपयोग करने के विशेषाधिकार को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखना या निजी बिक्री द्वारा निपटाना, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जैसा वह उचित समझे।
(2) नई दिल्ली के किसी नगरपालिका बाजार में लगने वाले स्टालेज और शुल्कों की तालिका की एक प्रति, यदि कोई हो, और इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे बाजार के उपयोग को विनियमित करने के उद्देश्य से बनाए गए उपनियमों की प्रति, अध्यक्ष द्वारा निर्देशित भाषा या भाषाओं में मुद्रित करके बाजार में किसी प्रमुख स्थान पर लगाई जाएगी।
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