NDMC Act 293अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 293 · संक्रमित व्यक्तियों द्वारा खाद्य पदार्थ आदि बनाने या बेचने तथा कपड़े धोने पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई भी व्यक्ति, जब वह किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हो, या ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें उसके द्वारा किसी खतरनाक बीमारी को फैलाने की संभावना हो, तो उसे—
(क) मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या किसी औषधि या औषधि, या व्यक्तिगत उपयोग या पहनने के लिए किसी वस्त्र या बिस्तर का निर्माण, परिवहन या बिक्री के लिए पेशकश करना, या इनके निर्माण, परिवहन या बिक्री के लिए पेशकश करने के व्यवसाय में भाग लेना;
(ख) कपड़े धोने या ढोने के व्यवसाय में भाग लेना।
(क) मानव उपभोग के लिए किसी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या किसी औषधि या औषधि, या व्यक्तिगत उपयोग या पहनने के लिए किसी वस्त्र या बिस्तर का निर्माण, परिवहन या बिक्री के लिए पेशकश करना, या इनके निर्माण, परिवहन या बिक्री के लिए पेशकश करने के व्यवसाय में भाग लेना;
(ख) कपड़े धोने या ढोने के व्यवसाय में भाग लेना।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
