NDMC Act 158अध्याय XI · Water supply
धारा 158 · पानी की आपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष किसी परिसर के स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी को धारा 159 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और इस संबंध में बनाए गए उपनियमों में निर्धारित शर्तों (यदि कोई हो) के अधीन रहते हुए, नगरपालिका जल कार्यों से अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए परिसर में जल की आपूर्ति पहुंचाने हेतु आपूर्ति पाइपों के माध्यम से परिसर को जोड़ने की अनुमति दे सकता है।
(2) नगरपालिका जल कार्यों से जुड़े प्रत्येक परिसर का स्वामी, अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, विद्युत पंप या अन्य उपकरण स्थापित करेगा जिससे पानी ऐसे परिसर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुँच सके।
(2) नगरपालिका जल कार्यों से जुड़े प्रत्येक परिसर का स्वामी, अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर, विद्युत पंप या अन्य उपकरण स्थापित करेगा जिससे पानी ऐसे परिसर की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुँच सके।
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