NDMC Act 176अध्याय XI · Drainage and sewerage
धारा 176 · नालियों के बिना नए परिसर का निर्माण नहीं किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नई दिल्ली में किसी परिसर का निर्माण या पुनर्निर्माण करना या ऐसे किसी परिसर पर कब्जा करना तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि--
(क) ऐसी नाली का निर्माण ऐसे आकार, सामग्री और विवरण का, ऐसे स्तर पर और ऐसे ढलान के साथ किया जाए जैसा कि अध्यक्ष को ऐसे परिसर की प्रभावी जल निकासी के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
(ख) ऐसे परिसर में ऐसे उपकरण और फिटिंग उपलब्ध कराए गए हैं और स्थापित किए गए हैं जो अध्यक्ष को उक्त परिसर से गंदगी और अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ को इकट्ठा करने या प्राप्त करने और उसे बाहर ले जाने तथा उक्त परिसर की नाली और उससे जुड़े प्रत्येक उपकरण को प्रभावी ढंग से साफ करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
(2) इस प्रकार निर्मित नाली परिसर से तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित नगरपालिका नाली में खाली होगी; लेकिन यदि उस दूरी के भीतर कोई नगरपालिका नाली स्थित नहीं है तो ऐसी नाली उस दूरी के भीतर स्थित एक सेसपूल में खाली होगी जिसे अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।
(क) ऐसी नाली का निर्माण ऐसे आकार, सामग्री और विवरण का, ऐसे स्तर पर और ऐसे ढलान के साथ किया जाए जैसा कि अध्यक्ष को ऐसे परिसर की प्रभावी जल निकासी के लिए आवश्यक प्रतीत हो;
(ख) ऐसे परिसर में ऐसे उपकरण और फिटिंग उपलब्ध कराए गए हैं और स्थापित किए गए हैं जो अध्यक्ष को उक्त परिसर से गंदगी और अन्य प्रदूषित और अप्रिय पदार्थ को इकट्ठा करने या प्राप्त करने और उसे बाहर ले जाने तथा उक्त परिसर की नाली और उससे जुड़े प्रत्येक उपकरण को प्रभावी ढंग से साफ करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हों।
(2) इस प्रकार निर्मित नाली परिसर से तीस मीटर से अधिक दूरी पर स्थित नगरपालिका नाली में खाली होगी; लेकिन यदि उस दूरी के भीतर कोई नगरपालिका नाली स्थित नहीं है तो ऐसी नाली उस दूरी के भीतर स्थित एक सेसपूल में खाली होगी जिसे अध्यक्ष द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।
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