NDMC Act 108अध्याय VIII · Payment and recovery of taxes
धारा 108 · किरायेदारों को संपत्ति कर की पूर्ति के लिए किराया देना पड़ सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) धारा 68 के अधीन किसी अधिभोगी से संपत्ति कर की राशि वसूल करने के प्रयोजन से, अध्यक्ष ऐसे अधिभोगी को एक नोटिस तामील करवाएगा जिसमें उसे परिषद को भूमि या भवन के संबंध में उससे देय या देय किराया उस सीमा तक चुकाने के लिए कहा जाएगा जो उक्त धारा के अधीन देय राशि के उस भाग को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।
(2) ऐसा नोटिस उक्त किराए की कुर्की के रूप में कार्य करेगा जब तक कि देय राशि का हिस्सा भुगतान और संतुष्ट न हो जाए और अधिभोगी उस व्यक्ति के खाते में जमा होने का हकदार होगा जिसे ऐसा किराया देय है, उस राशि के लिए जो उसने ऐसे नोटिस के अनुसरण में परिषद को भुगतान की है:
बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसा किराया देय है, संपत्ति कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है, तो वह ऐसे कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति से उस राशि की वसूली करने का हकदार होगा जिसके लिए उपर्युक्त अनुसार क्रेडिट का दावा किया गया है।
(3) यदि कोई अधिभोगी परिषद को कोई किराया अदा करने में विफल रहता है जो उसे उपर्युक्त नोटिस के अनुसार अदा करने के लिए कहा गया है, तो परिषद इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में उससे ऐसे किराए की राशि वसूल कर सकती है।
(2) ऐसा नोटिस उक्त किराए की कुर्की के रूप में कार्य करेगा जब तक कि देय राशि का हिस्सा भुगतान और संतुष्ट न हो जाए और अधिभोगी उस व्यक्ति के खाते में जमा होने का हकदार होगा जिसे ऐसा किराया देय है, उस राशि के लिए जो उसने ऐसे नोटिस के अनुसरण में परिषद को भुगतान की है:
बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसा किराया देय है, संपत्ति कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति नहीं है, तो वह ऐसे कर के भुगतान के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति से उस राशि की वसूली करने का हकदार होगा जिसके लिए उपर्युक्त अनुसार क्रेडिट का दावा किया गया है।
(3) यदि कोई अधिभोगी परिषद को कोई किराया अदा करने में विफल रहता है जो उसे उपर्युक्त नोटिस के अनुसार अदा करने के लिए कहा गया है, तो परिषद इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में उससे ऐसे किराए की राशि वसूल कर सकती है।
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