NDMC Act 209अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 209 · सड़कों की नियमित रेखा को परिभाषित करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष इस संबंध में बनाए गए उपनियमों के अनुसार किसी सार्वजनिक सड़क के एक या दोनों ओर एक रेखा निर्धारित कर सकता है और परिषद की पूर्व स्वीकृति से किसी भी समय ऐसी किसी नियमित रेखा को पुनः परिभाषित कर सकता है:
बशर्ते कि, स्वीकृति देने से पहले परिषद सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसी सार्वजनिक सड़क से सटे निवासियों या परिसरों को सड़क की प्रस्तावित पुनर्परिभाषित रेखा के संबंध में सुझाव या आपत्तियां देने का उचित अवसर प्रदान करेगी और उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक महीने के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार करेगी।
इसके अलावा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले नई दिल्ली के किसी भी हिस्से में लागू किसी भी कानून के तहत संचालित किसी भी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा को इस उपधारा के तहत अध्यक्ष द्वारा परिभाषित रेखा माना जाएगा।
(2) समय-समय पर परिभाषित या पुनर्परिभाषित रेखा को सड़क की नियमित रेखा कहा जाएगा।
(3) अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर कोई भवन या उसका कोई भाग, या कोई सीमा दीवार या कोई अन्य संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा।
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा दीवार या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अध्यक्ष धारा 212 के अनुसार सड़क की नियमित रेखा के भीतर भूमि अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाने में विफल रहता है, तो वह व्यक्ति इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसी सीमा दीवार या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य आगे बढ़ा सकता है।
(4) जब अध्यक्ष किसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर किसी भवन या किसी चारदीवारी या अन्य संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करता है, तो वह भवन के स्वामी से एक समझौता करने की मांग कर सकता है जिसमें वह और उसके उत्तराधिकारी इस बात के लिए बाध्य हों कि यदि अध्यक्ष बाद में कभी भी लिखित नोटिस द्वारा उसे या उसके किसी उत्तराधिकारी को ऐसी अनुमति के अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य को हटाने के लिए कहे तो वह मुआवजे का दावा नहीं करेगा और यदि चूक के कारण अध्यक्ष द्वारा ऐसा कार्य हटाया जाता है तो उस कार्य को हटाने का खर्च वहन करेगा। इसके लिए वह स्वामी से नई दिल्ली नगर निगम निधि में ऐसी राशि जमा करने की मांग कर सकता है जो उसके द्वारा निर्धारित की जाए।
(5) अध्यक्ष बनाए रखेगा--
(क) एक रजिस्टर जिसमें इस संबंध में उनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए विवरण शामिल हों, साथ ही संलग्न योजनाएँ जिनमें उन सभी सार्वजनिक सड़कों को दर्शाया गया हो जिनके संबंध में सड़क की नियमित रेखा परिभाषित या पुनर्परिभाषित की गई हो और जिसमें कोई अन्य विवरण शामिल हों जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक समझें;
(ख) उपधारा (4) के अधीन निष्पादित सभी समझौतों और उनके अधीन किए गए सभी जमाओं का एक रजिस्टर।
(6) ऐसे सभी रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा परिषद की स्वीकृति से अध्यक्ष द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
(7) उपधारा (4) के अनुसरण में किया गया कोई भी समझौता लिखित में होगा, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के तहत पंजीकृत होगा, और उस भूमि के संबंध में एक समझौता माना जाएगा जिससे वह संबंधित है, और ऐसे समझौते में निहित कोई भी शर्त उक्त भूमि के स्वामित्व से जुड़ा दायित्व माना जाएगा और ऐसी भूमि के स्वामी के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध लागू होगा।
बशर्ते कि, स्वीकृति देने से पहले परिषद सार्वजनिक सूचना द्वारा ऐसी सार्वजनिक सड़क से सटे निवासियों या परिसरों को सड़क की प्रस्तावित पुनर्परिभाषित रेखा के संबंध में सुझाव या आपत्तियां देने का उचित अवसर प्रदान करेगी और उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से एक महीने के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार करेगी।
इसके अलावा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले नई दिल्ली के किसी भी हिस्से में लागू किसी भी कानून के तहत संचालित किसी भी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा को इस उपधारा के तहत अध्यक्ष द्वारा परिभाषित रेखा माना जाएगा।
(2) समय-समय पर परिभाषित या पुनर्परिभाषित रेखा को सड़क की नियमित रेखा कहा जाएगा।
(3) अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर कोई भवन या उसका कोई भाग, या कोई सीमा दीवार या कोई अन्य संरचना का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा।
बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति से सीमा दीवार या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के साठ दिनों के भीतर अध्यक्ष धारा 212 के अनुसार सड़क की नियमित रेखा के भीतर भूमि अधिग्रहण करने के लिए कदम उठाने में विफल रहता है, तो वह व्यक्ति इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए उपनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसी सीमा दीवार या उसके किसी भाग के निर्माण या पुनर्निर्माण का कार्य आगे बढ़ा सकता है।
(4) जब अध्यक्ष किसी सड़क की नियमित रेखा के भीतर किसी भवन या किसी चारदीवारी या अन्य संरचना के निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करता है, तो वह भवन के स्वामी से एक समझौता करने की मांग कर सकता है जिसमें वह और उसके उत्तराधिकारी इस बात के लिए बाध्य हों कि यदि अध्यक्ष बाद में कभी भी लिखित नोटिस द्वारा उसे या उसके किसी उत्तराधिकारी को ऐसी अनुमति के अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य को हटाने के लिए कहे तो वह मुआवजे का दावा नहीं करेगा और यदि चूक के कारण अध्यक्ष द्वारा ऐसा कार्य हटाया जाता है तो उस कार्य को हटाने का खर्च वहन करेगा। इसके लिए वह स्वामी से नई दिल्ली नगर निगम निधि में ऐसी राशि जमा करने की मांग कर सकता है जो उसके द्वारा निर्धारित की जाए।
(5) अध्यक्ष बनाए रखेगा--
(क) एक रजिस्टर जिसमें इस संबंध में उनके द्वारा निर्दिष्ट किए गए विवरण शामिल हों, साथ ही संलग्न योजनाएँ जिनमें उन सभी सार्वजनिक सड़कों को दर्शाया गया हो जिनके संबंध में सड़क की नियमित रेखा परिभाषित या पुनर्परिभाषित की गई हो और जिसमें कोई अन्य विवरण शामिल हों जिन्हें अध्यक्ष आवश्यक समझें;
(ख) उपधारा (4) के अधीन निष्पादित सभी समझौतों और उनके अधीन किए गए सभी जमाओं का एक रजिस्टर।
(6) ऐसे सभी रजिस्टर किसी भी व्यक्ति द्वारा परिषद की स्वीकृति से अध्यक्ष द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
(7) उपधारा (4) के अनुसरण में किया गया कोई भी समझौता लिखित में होगा, पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के तहत पंजीकृत होगा, और उस भूमि के संबंध में एक समझौता माना जाएगा जिससे वह संबंधित है, और ऐसे समझौते में निहित कोई भी शर्त उक्त भूमि के स्वामित्व से जुड़ा दायित्व माना जाएगा और ऐसी भूमि के स्वामी के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध लागू होगा।
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