NDMC Act 57अध्याय VII · Budget estimates
धारा 57 · परिषद को वर्ष के दौरान आय और व्यय को पुनर्समायोजित करने का अधिकार है।
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(1) यदि वर्ष के दौरान किसी भी समय परिषद को यह प्रतीत होता है कि धारा 56 के अधीन बजट अनुदान में की गई किसी भी कटौती के बावजूद, उसी वर्ष के दौरान नई दिल्ली नगर निगम निधि की आय उस वर्ष के बजट अनुमानों में स्वीकृत व्यय को पूरा करने और वर्ष के अंत में धारा 56 की उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट या निर्धारित नकद शेष को शेष रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, तो परिषद के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वर्ष की आय को व्यय के अनुरूप समायोजित करने के लिए तत्काल कोई भी उपाय स्वीकृत करे जिसे वह आवश्यक समझे।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, परिषद या तो इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के स्वीकृत व्यय को यथासंभव कम कर सकती है, या धारा 97 के अधीन पूरक कराधान का सहारा ले सकती है, या इस अधिनियम के अधीन लगाए जाने वाले उपकरों, शुल्कों, किरायों और अन्य प्रभारों की दरों में वृद्धि कर सकती है, या इन सभी या इनमें से किसी भी विधि को अपना सकती है।
(3) यदि किसी वर्ष के बजट अनुमानों में शामिल किसी बजट-अनुदान का पूरा या कोई भाग उस वर्ष के अंत तक अव्यय रहता है, और उसकी राशि अगले दो वर्षों के बजट अनुमानों में दर्ज किए गए आरंभिक शेष में शामिल नहीं की गई है, तो अध्यक्ष ऐसे बजट-अनुदान या उसके अव्यय भाग के व्यय को अगले दो वर्षों के दौरान उस उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वीकृत कर सकता है जिसके लिए बजट-अनुदान मूल रूप से दिया गया था, न कि किसी अन्य उद्देश्य या लक्ष्य के लिए।
(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, परिषद या तो इस अधिनियम की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष के स्वीकृत व्यय को यथासंभव कम कर सकती है, या धारा 97 के अधीन पूरक कराधान का सहारा ले सकती है, या इस अधिनियम के अधीन लगाए जाने वाले उपकरों, शुल्कों, किरायों और अन्य प्रभारों की दरों में वृद्धि कर सकती है, या इन सभी या इनमें से किसी भी विधि को अपना सकती है।
(3) यदि किसी वर्ष के बजट अनुमानों में शामिल किसी बजट-अनुदान का पूरा या कोई भाग उस वर्ष के अंत तक अव्यय रहता है, और उसकी राशि अगले दो वर्षों के बजट अनुमानों में दर्ज किए गए आरंभिक शेष में शामिल नहीं की गई है, तो अध्यक्ष ऐसे बजट-अनुदान या उसके अव्यय भाग के व्यय को अगले दो वर्षों के दौरान उस उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वीकृत कर सकता है जिसके लिए बजट-अनुदान मूल रूप से दिया गया था, न कि किसी अन्य उद्देश्य या लक्ष्य के लिए।
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