NDMC Act 184अध्याय XI · Miscellaneous
धारा 184 · बिना अनुमति के नालियों या जल परियोजनाओं के ऊपर भवन, रेलवे लाइन और निजी सड़कों का निर्माण या निर्माण नहीं किया जाना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना कोई रेलवे या निजी सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा और किसी नगरपालिका नाली या परिषद द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी जल कार्य पर कोई भवन, दीवार, बाड़ या अन्य संरचना का निर्माण नहीं किया जाएगा।
(2) यदि अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना उपर्युक्त किसी नाले या जलकार्य पर कोई रेलवे या निजी सड़क का निर्माण किया जाए या कोई भवन, दीवार, बाड़ या संरचना खड़ी की जाए, तो अध्यक्ष उसे हटा सकता है या उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(3) अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने में किए गए व्यय का भुगतान निजी सड़क या भवन, बाड़, दीवार या अन्य संरचना के स्वामी द्वारा या, जैसा भी मामला हो, रेलवे प्रशासन या अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
(2) यदि अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना उपर्युक्त किसी नाले या जलकार्य पर कोई रेलवे या निजी सड़क का निर्माण किया जाए या कोई भवन, दीवार, बाड़ या संरचना खड़ी की जाए, तो अध्यक्ष उसे हटा सकता है या उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर सकता है जैसा वह उचित समझे।
(3) अध्यक्ष द्वारा ऐसा करने में किए गए व्यय का भुगतान निजी सड़क या भवन, बाड़, दीवार या अन्य संरचना के स्वामी द्वारा या, जैसा भी मामला हो, रेलवे प्रशासन या अपराध करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
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