NDMC Act 288अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 288 · संक्रमित कपड़ों को धोबी या लॉन्ड्री में न भेजें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई व्यक्ति किसी धोबी या किसी कपड़े धोने की जगह या धोबियों के व्यवसाय के लिए निर्धारित स्थान पर धोने के उद्देश्य से या किसी स्थान पर साफ करने के उद्देश्य से कोई कपड़ा या अन्य वस्तु नहीं भेजेगा या ले जाएगा, जिसके बारे में वह जानता हो कि वह किसी खतरनाक बीमारी के संक्रमण के संपर्क में आया है, जब तक कि उस कपड़े या वस्तु को इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा या उसकी संतुष्टि के अनुसार कीटाणुरहित न कर दिया गया हो।
(2) किसी भी भवन का अधिभोगी, जिसमें कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यदि अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाए, तो उसे किसी भी धोबी या किसी भी कपड़े धोने की जगह या अन्य स्थान का पता देगा, जहाँ बीमारी के दौरान भवन से कपड़े और अन्य सामान धोने या साफ करने के उद्देश्य से भेजे गए हैं या भेजे जाएंगे।
(2) किसी भी भवन का अधिभोगी, जिसमें कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, यदि अध्यक्ष द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुरोध किया जाए, तो उसे किसी भी धोबी या किसी भी कपड़े धोने की जगह या अन्य स्थान का पता देगा, जहाँ बीमारी के दौरान भवन से कपड़े और अन्य सामान धोने या साफ करने के उद्देश्य से भेजे गए हैं या भेजे जाएंगे।
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