NDMC Act 318अध्याय XVIII · Maintenance and regulation of markets
धारा 318 · निजी बाजार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नगरपालिका बाजार के अलावा किसी अन्य स्थान का उपयोग बाजार के रूप में नहीं किया जाएगा, जब तक कि परिषद द्वारा ऐसे स्थान को बाजार के रूप में लाइसेंस न दिया गया हो।
(2) नगरपालिका द्वारा गठित बूचड़खाने के अलावा किसी अन्य स्थान को बूचड़खाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा:
बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा--
(i) किसी धार्मिक त्योहार या समारोह के अवसर पर किसी स्थान पर किसी भी पशु के वध को प्रतिबंधित करना, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनका पालन न करने पर इस अधिनियम के तहत दंडनीय होगा) जैसा कि अध्यक्ष सार्वजनिक या विशेष सूचना द्वारा इस संबंध में लगा सकता है, या
(ii) अध्यक्ष को परिषद की स्वीकृति से धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार पशु वध के लिए स्थान अलग रखने से रोकना।
(2) नगरपालिका द्वारा गठित बूचड़खाने के अलावा किसी अन्य स्थान को बूचड़खाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा:
बशर्ते कि इस उपधारा में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा--
(i) किसी धार्मिक त्योहार या समारोह के अवसर पर किसी स्थान पर किसी भी पशु के वध को प्रतिबंधित करना, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनका पालन न करने पर इस अधिनियम के तहत दंडनीय होगा) जैसा कि अध्यक्ष सार्वजनिक या विशेष सूचना द्वारा इस संबंध में लगा सकता है, या
(ii) अध्यक्ष को परिषद की स्वीकृति से धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार पशु वध के लिए स्थान अलग रखने से रोकना।
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