NDMC Act 242अध्याय XIV · Building Regulations
धारा 242 · जब भवन निर्माण या कार्य कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां धारा 238 या धारा 239 के तहत किसी नोटिस की प्राप्ति के साठ दिनों की अवधि के भीतर या धारा 236 के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले मामलों में तीस दिनों की अवधि के भीतर, या धारा 240 के तहत अपेक्षित किसी अतिरिक्त जानकारी की प्राप्ति के बाद, अध्यक्ष भवन या कार्य को स्वीकृत करने से इनकार नहीं करता है, या इनकार करने पर, नोटिस देने वाले व्यक्ति को इनकार की सूचना नहीं देता है, तो अध्यक्ष को भवन या कार्य को स्वीकृत किया हुआ माना जाएगा और जिस व्यक्ति ने नोटिस दिया है वह नोटिस और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों और योजनाओं में व्यक्त अपने इरादे के अनुसार भवन या कार्य को प्रारंभ करने और आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा:
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित भवन या कार्य का स्थल किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण की किसी योजना या किसी सार्वजनिक सड़क की प्रस्तावित नियमित रेखा या किसी सड़क के विस्तार, सुधार, चौड़ीकरण या परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो अध्यक्ष भवन या कार्य की स्वीकृति को अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए रोक सकता है, जैसा वह उचित समझे, और इस उपधारा में निर्दिष्ट साठ दिनों की अवधि या, जैसा भी मामला हो, तीस दिनों की अवधि, स्वीकृति रोके जाने की अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी।
(2) जहाँ कोई भवन या कार्य अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत किया गया हो या स्वीकृत माना गया हो, तो नोटिस देने वाला व्यक्ति ऐसी स्वीकृति के अनुसार भवन का निर्माण करने या कार्य को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा, परन्तु इस प्रकार नहीं कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून या उसके अधीन बनाए गए उपनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करे।
(3) यदि कोई व्यक्ति या उसके अधीन वैध रूप से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति भवन या कार्य के स्वीकृत होने या स्वीकृत माने जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर भवन का निर्माण या कार्य का निष्पादन शुरू नहीं करता है, तो उसे भवन या कार्य की नई स्वीकृति के लिए धारा 238 या, जैसा भी मामला हो, धारा 239 के तहत नोटिस देना होगा और इस धारा के प्रावधान ऐसे नोटिस पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मूल नोटिस पर लागू होते हैं।
(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भवन का निर्माण या कार्य का निष्पादन शुरू करने से पहले, संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष को भवन के निर्माण या कार्य के निष्पादन के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि की सूचना देगा।
बशर्ते कि यदि अधिसूचित तिथि से सात दिनों के भीतर प्रारंभ नहीं होता है, तो सूचना को जारी न किया गया माना जाएगा और इस संबंध में एक नई सूचना जारी करना आवश्यक होगा।
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि प्रस्तावित भवन या कार्य का स्थल किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण की किसी योजना या किसी सार्वजनिक सड़क की प्रस्तावित नियमित रेखा या किसी सड़क के विस्तार, सुधार, चौड़ीकरण या परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो अध्यक्ष भवन या कार्य की स्वीकृति को अधिकतम तीन माह की अवधि के लिए रोक सकता है, जैसा वह उचित समझे, और इस उपधारा में निर्दिष्ट साठ दिनों की अवधि या, जैसा भी मामला हो, तीस दिनों की अवधि, स्वीकृति रोके जाने की अवधि की समाप्ति की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी।
(2) जहाँ कोई भवन या कार्य अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के अधीन स्वीकृत किया गया हो या स्वीकृत माना गया हो, तो नोटिस देने वाला व्यक्ति ऐसी स्वीकृति के अनुसार भवन का निर्माण करने या कार्य को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा, परन्तु इस प्रकार नहीं कि वह इस अधिनियम या किसी अन्य कानून या उसके अधीन बनाए गए उपनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करे।
(3) यदि कोई व्यक्ति या उसके अधीन वैध रूप से दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति भवन या कार्य के स्वीकृत होने या स्वीकृत माने जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर भवन का निर्माण या कार्य का निष्पादन शुरू नहीं करता है, तो उसे भवन या कार्य की नई स्वीकृति के लिए धारा 238 या, जैसा भी मामला हो, धारा 239 के तहत नोटिस देना होगा और इस धारा के प्रावधान ऐसे नोटिस पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मूल नोटिस पर लागू होते हैं।
(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भवन का निर्माण या कार्य का निष्पादन शुरू करने से पहले, संबंधित व्यक्ति अध्यक्ष को भवन के निर्माण या कार्य के निष्पादन के प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि की सूचना देगा।
बशर्ते कि यदि अधिसूचित तिथि से सात दिनों के भीतर प्रारंभ नहीं होता है, तो सूचना को जारी न किया गया माना जाएगा और इस संबंध में एक नई सूचना जारी करना आवश्यक होगा।
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