NDMC Act 271अध्याय XV · Latrines and urinals
धारा 271 · शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना और इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी उपनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी शर्तों के अनुसार, जैसा वह निर्धारित करे, किसी भी परिसर के लिए शौचालय या मूत्रालय का निर्माण करना वैध नहीं होगा।
(2) ऐसे किसी भी नियम को निर्धारित करते समय अध्यक्ष ऐसे मामले में यह निर्धारित कर सकता है--
(क) क्या परिसर में सेवा प्रणाली द्वारा या फ्लश प्रणाली द्वारा या आंशिक रूप से एक और आंशिक रूप से दूसरे द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी; और
(ख) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय का स्थान या स्थिति क्या होगी।
(3) यदि किसी परिसर में पूर्वोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में कोई शौचालय या मूत्रालय बनाया जाता है, तो अध्यक्ष ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कम से कम दस दिन का नोटिस देने के बाद ऐसे शौचालय या मूत्रालय में परिवर्तन, पुनर्निर्माण, बंद करना या उसे ध्वस्त कर सकता है और ऐसा करने में अध्यक्ष द्वारा किया गया व्यय स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
(2) ऐसे किसी भी नियम को निर्धारित करते समय अध्यक्ष ऐसे मामले में यह निर्धारित कर सकता है--
(क) क्या परिसर में सेवा प्रणाली द्वारा या फ्लश प्रणाली द्वारा या आंशिक रूप से एक और आंशिक रूप से दूसरे द्वारा सेवा प्रदान की जाएगी; और
(ख) प्रत्येक शौचालय या मूत्रालय का स्थान या स्थिति क्या होगी।
(3) यदि किसी परिसर में पूर्वोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में कोई शौचालय या मूत्रालय बनाया जाता है, तो अध्यक्ष ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी को कम से कम दस दिन का नोटिस देने के बाद ऐसे शौचालय या मूत्रालय में परिवर्तन, पुनर्निर्माण, बंद करना या उसे ध्वस्त कर सकता है और ऐसा करने में अध्यक्ष द्वारा किया गया व्यय स्वामी या अधिभोगी से इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।
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