NDMC Act 210अध्याय XIII · Construction, maintenance and improvement of streets
धारा 210 · इमारत को सड़क की नियमित रेखा से पीछे की ओर स्थापित करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी सार्वजनिक सड़क से सटे भवन का कोई भाग उस सड़क की नियमित रेखा के भीतर आता है, तो अध्यक्ष, जब भी यह प्रस्तावित हो—
(क) ऐसे भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण या निर्माण करना या ऐसे भवन को जमीन से ऊपर उसके आधे से अधिक भाग तक गिराना, ऐसे आधे भाग को घन मीटर में मापा जाएगा; या
(ख) सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित किसी भी भवन के किसी भी भाग की मरम्मत करना, उसे हटाना, उसका निर्माण करना या उसका पुनर्निर्माण करना, उसमें कोई भी अतिरिक्त निर्माण करना या संरचनात्मक परिवर्तन करना।
किसी भी आदेश द्वारा, जो वह ऐसे भवन में अतिरिक्त निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या परिवर्तन के संबंध में जारी करता है, यह आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भवन को सड़क की नियमित रेखा से पीछे हटा दिया जाए।
(2) जब किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित कोई भवन या उसका कोई भाग गिर जाए या जल जाए या अध्यक्ष के आदेश से या अन्यथा गिरा दिया जाए, तो अध्यक्ष परिषद की ओर से उक्त भवन द्वारा कब्जा की गई सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित भूमि के भाग पर तुरंत कब्जा कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो उसे खाली करा सकता है।
(3) इस धारा के अधीन अधिग्रहित भूमि को सार्वजनिक सड़क का भाग माना जाएगा और वह परिषद में निहित होगी।
(क) ऐसे भवन की मरम्मत, पुनर्निर्माण या निर्माण करना या ऐसे भवन को जमीन से ऊपर उसके आधे से अधिक भाग तक गिराना, ऐसे आधे भाग को घन मीटर में मापा जाएगा; या
(ख) सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित किसी भी भवन के किसी भी भाग की मरम्मत करना, उसे हटाना, उसका निर्माण करना या उसका पुनर्निर्माण करना, उसमें कोई भी अतिरिक्त निर्माण करना या संरचनात्मक परिवर्तन करना।
किसी भी आदेश द्वारा, जो वह ऐसे भवन में अतिरिक्त निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत या परिवर्तन के संबंध में जारी करता है, यह आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भवन को सड़क की नियमित रेखा से पीछे हटा दिया जाए।
(2) जब किसी सार्वजनिक सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित कोई भवन या उसका कोई भाग गिर जाए या जल जाए या अध्यक्ष के आदेश से या अन्यथा गिरा दिया जाए, तो अध्यक्ष परिषद की ओर से उक्त भवन द्वारा कब्जा की गई सड़क की नियमित रेखा के भीतर स्थित भूमि के भाग पर तुरंत कब्जा कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो उसे खाली करा सकता है।
(3) इस धारा के अधीन अधिग्रहित भूमि को सार्वजनिक सड़क का भाग माना जाएगा और वह परिषद में निहित होगी।
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