NDMC Act 336अध्याय XIX · Improvement
धारा 336 · सुधार योजना को अनुमोदन के लिए परिषद को और स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक सुधार योजना, तैयार होने के तुरंत बाद, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन के लिए परिषद को प्रस्तुत की जाएगी और परिषद या तो योजना को बिना संशोधनों के या ऐसे संशोधनों के साथ अनुमोदित कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे या अध्यक्ष को निर्देश देते हुए योजना को अस्वीकार कर सकती है कि वह ऐसे निर्देशों के अनुसार एक नई योजना तैयार करे।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा अनुमोदित कोई भी सुधार योजना तब तक वैध नहीं होगी जब तक उसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत न किया गया हो।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा अनुमोदित कोई भी सुधार योजना तब तक वैध नहीं होगी जब तक उसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत न किया गया हो।
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