NDMC Act 171अध्याय XI · Drainage and sewerage
धारा 171 · सार्वजनिक नालियों आदि का स्वामित्व परिषद के पास होगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सभी सार्वजनिक नालियाँ, किसी भी सार्वजनिक सड़क में, उसके किनारे या उसके नीचे स्थित सभी नालियाँ, और सभी सीवेज संग्रहण कार्य, चाहे वे नई दिल्ली नगर निगम निधि से निर्मित हों या अन्यथा, और उनसे संबंधित सभी कार्य, सामग्री और वस्तुएँ, जो नई दिल्ली में स्थित हैं, परिषद में निहित होंगी।
(2) परिषद में निहित सभी सार्वजनिक और अन्य नालियों को इस अधिनियम में आगे नगरपालिका नालियों के रूप में संदर्भित किया गया है।
(3) किसी नाली या सीवेज संग्रहण कार्य को बड़ा करने, गहरा करने या अन्यथा मरम्मत करने या रखरखाव करने के प्रयोजनों के लिए, उससे संबंधित उप-मिट्टी का उतना भाग जितना उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, परिषद में निहित माना जाएगा।
(4) नई दिल्ली नगर निगम निधि से निर्मित, स्थापित या बनाए गए सभी नालियां और वेंटिलेशन शाफ्ट, पाइप और सभी उपकरण और फिटिंग जो जल निकासी कार्यों से संबंधित हैं, चाहे वे परिषद के स्वामित्व वाले परिसर में या उस पर स्थित हों या नहीं--
(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, और
(ख) क्या यह परिसर के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के लिए है या नहीं?
जब तक परिषद ने अन्यथा निर्धारित न किया हो, या किसी भी समय अन्यथा निर्धारित न करे, तब तक यह अधिकार परिषद में निहित रहेगा और हमेशा के लिए परिषद में निहित माना जाएगा।
(2) परिषद में निहित सभी सार्वजनिक और अन्य नालियों को इस अधिनियम में आगे नगरपालिका नालियों के रूप में संदर्भित किया गया है।
(3) किसी नाली या सीवेज संग्रहण कार्य को बड़ा करने, गहरा करने या अन्यथा मरम्मत करने या रखरखाव करने के प्रयोजनों के लिए, उससे संबंधित उप-मिट्टी का उतना भाग जितना उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, परिषद में निहित माना जाएगा।
(4) नई दिल्ली नगर निगम निधि से निर्मित, स्थापित या बनाए गए सभी नालियां और वेंटिलेशन शाफ्ट, पाइप और सभी उपकरण और फिटिंग जो जल निकासी कार्यों से संबंधित हैं, चाहे वे परिषद के स्वामित्व वाले परिसर में या उस पर स्थित हों या नहीं--
(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, और
(ख) क्या यह परिसर के स्वामी या अधिभोगी के उपयोग के लिए है या नहीं?
जब तक परिषद ने अन्यथा निर्धारित न किया हो, या किसी भी समय अन्यथा निर्धारित न करे, तब तक यह अधिकार परिषद में निहित रहेगा और हमेशा के लिए परिषद में निहित माना जाएगा।
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