NDMC Act 291अध्याय XV · Prevention of Dangerous Diseases
धारा 291 · भवन को किराए पर देने से पहले उसका कीटाणुशोधन करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि किसी भवन या भवन के किसी भाग को किराए पर देने का इरादा हो और उसमें कोई व्यक्ति पिछले छह सप्ताह के भीतर किसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित रहा हो, तो भवन या भाग को किराए पर देने वाला व्यक्ति ऐसा करने से पहले, अध्यक्ष द्वारा सामान्य या विशेष सूचना के माध्यम से निर्देशित विधि से उस भवन या भाग को तथा उसमें मौजूद संक्रमण को बनाए रखने की संभावना वाली सभी वस्तुओं को कीटाणुरहित करेगा।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, छात्रावास, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला, सराय, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, होटल या क्लब के स्वामी को भवन के उस भाग को किराए पर दिया हुआ माना जाएगा जिसमें किसी व्यक्ति को अतिथि के रूप में प्रवेश दिया जाता है और जिसमें ऐसे व्यक्ति को रहने की अनुमति दी जाती है।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, छात्रावास, लॉजिंग हाउस, धर्मशाला, सराय, बोर्डिंग हाउस, गेस्ट हाउस, होटल या क्लब के स्वामी को भवन के उस भाग को किराए पर दिया हुआ माना जाएगा जिसमें किसी व्यक्ति को अतिथि के रूप में प्रवेश दिया जाता है और जिसमें ऐसे व्यक्ति को रहने की अनुमति दी जाती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
