NDMC Act 159अध्याय XI · Water supply
धारा 159 · आपूर्ति पाइप बिछाना, आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी परिसर का स्वामी, पट्टेदार या अधिभोगी, जो नगरपालिका जल आपूर्ति केंद्र से अपने घरेलू उपयोग के लिए जल की आपूर्ति चाहता है, उसे निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन करना होगा, अर्थात्:--
(क) वह आवश्यक आपूर्ति पाइप बिछाने के अपने इरादे की सूचना अध्यक्ष को चौदह दिन पहले देगा; और
(ख) वह अपने खर्च पर आपूर्ति पाइप बिछाएगा, और सड़क का हिस्सा न बनने वाली किसी भी भूमि के संबंध में, उस भूमि के मालिकों या कब्जेदारो की सहमति पहले प्राप्त कर लेगा।
बशर्ते कि यदि आपूर्ति पाइप का कोई भाग किसी सड़क में बिछाया जाना हो, तो वह स्वयं सड़क को खोदकर पाइप का वह भाग नहीं बिछाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष आवश्यक संचार पाइप बिछाएगा और आपूर्ति पाइप का कोई भी भाग जो सड़क में बिछाया जाना है, संचार पाइप को आपूर्ति पाइप से जोड़ेगा।
(3) अध्यक्ष द्वारा इस धारा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्य को निष्पादित करने में उचित रूप से किए गए व्यय, उस व्यक्ति द्वारा उसे वापस किए जाएंगे जिसे नोटिस दिया गया था और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में ऐसे व्यक्ति से वसूल किए जा सकते हैं।
बशर्ते कि यदि इस धारा के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष आपूर्ति पाइप के स्थान पर मुख्य पाइप बिछाता है, तो आपूर्ति पाइप के स्थान पर मुख्य पाइप बिछाने में लगने वाली अतिरिक्त लागत उसी के द्वारा वहन की जाएगी।
(4) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, नोटिस प्राप्त होने के बाद उचित समय के भीतर, नोटिस देने वाले व्यक्ति से या तो अध्यक्ष द्वारा या इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमानित कार्य की लागत अग्रिम रूप से भुगतान करने या उसकी संतुष्टि के अनुसार भुगतान की सुरक्षा देने की मांग कर सकता है।
(5) यदि उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष को किया गया कोई भुगतान, नोटिस देने वाले व्यक्ति से अध्यक्ष द्वारा वसूल किए जाने वाले व्ययों से अधिक हो, तो अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वापस की जाएगी और यदि और जहाँ तक वे व्यय भुगतान से कवर नहीं होते हैं, तो अध्यक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में उस व्यक्ति से शेष राशि वसूल कर सकता है।
(क) वह आवश्यक आपूर्ति पाइप बिछाने के अपने इरादे की सूचना अध्यक्ष को चौदह दिन पहले देगा; और
(ख) वह अपने खर्च पर आपूर्ति पाइप बिछाएगा, और सड़क का हिस्सा न बनने वाली किसी भी भूमि के संबंध में, उस भूमि के मालिकों या कब्जेदारो की सहमति पहले प्राप्त कर लेगा।
बशर्ते कि यदि आपूर्ति पाइप का कोई भाग किसी सड़क में बिछाया जाना हो, तो वह स्वयं सड़क को खोदकर पाइप का वह भाग नहीं बिछाएगा।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष आवश्यक संचार पाइप बिछाएगा और आपूर्ति पाइप का कोई भी भाग जो सड़क में बिछाया जाना है, संचार पाइप को आपूर्ति पाइप से जोड़ेगा।
(3) अध्यक्ष द्वारा इस धारा के तहत निष्पादित किए जाने वाले कार्य को निष्पादित करने में उचित रूप से किए गए व्यय, उस व्यक्ति द्वारा उसे वापस किए जाएंगे जिसे नोटिस दिया गया था और इस अधिनियम के तहत कर के बकाया के रूप में ऐसे व्यक्ति से वसूल किए जा सकते हैं।
बशर्ते कि यदि इस धारा के प्रावधानों के तहत अध्यक्ष आपूर्ति पाइप के स्थान पर मुख्य पाइप बिछाता है, तो आपूर्ति पाइप के स्थान पर मुख्य पाइप बिछाने में लगने वाली अतिरिक्त लागत उसी के द्वारा वहन की जाएगी।
(4) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष, नोटिस प्राप्त होने के बाद उचित समय के भीतर, नोटिस देने वाले व्यक्ति से या तो अध्यक्ष द्वारा या इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमानित कार्य की लागत अग्रिम रूप से भुगतान करने या उसकी संतुष्टि के अनुसार भुगतान की सुरक्षा देने की मांग कर सकता है।
(5) यदि उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष को किया गया कोई भुगतान, नोटिस देने वाले व्यक्ति से अध्यक्ष द्वारा वसूल किए जाने वाले व्ययों से अधिक हो, तो अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति द्वारा वापस की जाएगी और यदि और जहाँ तक वे व्यय भुगतान से कवर नहीं होते हैं, तो अध्यक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत कर के बकाया के रूप में उस व्यक्ति से शेष राशि वसूल कर सकता है।
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