NDMC Act 78अध्याय VIII · Property tax
धारा 78 · दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाली या उन्हें किराए पर दी गई संपत्तियों का सामान्यतः एक ही संपत्ति के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई भूमि या भवन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्वामित्व में है या उन्हें अलग-अलग रूप से किराए पर दिया गया है, तो भी अध्यक्ष ऐसी भूमि या भवन पर संपत्ति कर का आकलन करने के उद्देश्य से उसे एक ही संपत्ति मानेंगे।
बशर्ते कि अध्यक्ष किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में, जिसे मूल रूप से एक संपत्ति माना जाता था, लेकिन जो बाद में हस्तांतरण, उत्तराधिकार या किसी अन्य तरीके से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को हस्तांतरित हो जाती है, जो उसे कई भागों में विभाजित करते हैं और उन पर अलग-अलग कब्जा करते हैं, इस संबंध में बनाए गए किसी भी उपनियम के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक भाग को, या ऐसे दो या दो से अधिक भागों को एक साथ, एक अलग संपत्ति मान सकता है और ऐसे भाग या भागों पर तदनुसार संपत्ति कर का आकलन कर सकता है।
बशर्ते कि अध्यक्ष किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में, जिसे मूल रूप से एक संपत्ति माना जाता था, लेकिन जो बाद में हस्तांतरण, उत्तराधिकार या किसी अन्य तरीके से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को हस्तांतरित हो जाती है, जो उसे कई भागों में विभाजित करते हैं और उन पर अलग-अलग कब्जा करते हैं, इस संबंध में बनाए गए किसी भी उपनियम के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक भाग को, या ऐसे दो या दो से अधिक भागों को एक साथ, एक अलग संपत्ति मान सकता है और ऐसे भाग या भागों पर तदनुसार संपत्ति कर का आकलन कर सकता है।
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