NDMC Act 149अध्याय XI · Water supply
धारा 149 · घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति में किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाने वाली आपूर्ति शामिल नहीं होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की आपूर्ति में निम्नलिखित में से कोई भी आपूर्ति शामिल नहीं मानी जाएगी--
(क) पशुओं के लिए या वाहनों की धुलाई के लिए जहां ऐसे पशु या वाहन बिक्री या किराए के लिए रखे जाते हैं;
(ख) किसी व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिए;
(ग) फव्वारों, स्विमिंग पूल या किसी सजावटी या यांत्रिक उद्देश्य के लिए;
(घ) उद्यानों के लिए या सिंचाई के प्रयोजनों के लिए;
(ई) सड़कों के निर्माण या जल निकासी के लिए; या
(f) भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए।
(क) पशुओं के लिए या वाहनों की धुलाई के लिए जहां ऐसे पशु या वाहन बिक्री या किराए के लिए रखे जाते हैं;
(ख) किसी व्यापार, विनिर्माण या व्यवसाय के लिए;
(ग) फव्वारों, स्विमिंग पूल या किसी सजावटी या यांत्रिक उद्देश्य के लिए;
(घ) उद्यानों के लिए या सिंचाई के प्रयोजनों के लिए;
(ई) सड़कों के निर्माण या जल निकासी के लिए; या
(f) भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए।
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