NDMC Act 309अध्याय XVII · Nuisances
धारा 309 · उपद्रव को दूर करने या कम करने का आदेश देने का अध्यक्ष का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि अध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि किसी भूमि या भवन पर उपद्रव है, तो वह लिखित नोटिस द्वारा उस व्यक्ति को, जिसके कार्य, चूक या उपेक्षा से उपद्रव उत्पन्न होता है या जारी रहता है, या उस भूमि या भवन के पट्टेदार या अधिभोगी को, या इनमें से किसी एक या अधिक व्यक्तियों को, नोटिस में निर्दिष्ट तरीके से और निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपद्रव को दूर करने या कम करने के लिए कह सकता है।
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