NDMC Act 310अध्याय XVII · Dogs
धारा 310 · कुत्तों का पंजीकरण और नियंत्रण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद इस संबंध में उपनियम बनाकर,--
(क) अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में नियुक्त पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली के भीतर रखे गए सभी कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करना;
(ख) यह अनिवार्य किया जाए कि प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक कॉलर पहनाया जाए जिसमें पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला एक धातु का टोकन लगा हो, और इसके जारी करने के लिए देय शुल्क निर्धारित किया जाए;
(ग) यह आवश्यक है कि यदि कोई कुत्ता पंजीकृत नहीं है या ऐसा टोकन नहीं पहने हुए है, तो उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर रखा जाए; और
(घ) ऐसे हिरासत के लिए शुल्क निर्धारित करना और यह प्रावधान करना कि ऐसे किसी कुत्ते को नष्ट किया जा सकता है या अन्यथा निपटाया जा सकता है जब तक कि उस पर दावा न किया जाए और उसके संबंध में शुल्क एक सप्ताह के भीतर भुगतान न किया जाए।
(2) अध्यक्ष कर सकता है--
(क) किसी कुत्ते या अन्य जानवर को नष्ट करवा सकता है, या उसे ऐसी अवधि के लिए कैद में रख सकता है जैसा वह निर्देश दे, जो रेबीज से पीड़ित हो, या जिसके रेबीज से पीड़ित होने का उचित संदेह हो, या जिसे किसी ऐसे कुत्ते या अन्य जानवर ने काटा हो जो रेबीज से पीड़ित हो या जिसके रेबीज से पीड़ित होने का संदेह हो;
(ख) सार्वजनिक सूचना द्वारा यह निर्देश दिया जाए कि सूचना में निर्दिष्ट तिथि के बाद, बिना कॉलर वाले या निजी संपत्ति के रूप में पहचाने जाने वाले चिह्नों के बिना, जो कुत्ते सड़कों पर या उनके मालिकों के घरों की चारदीवारी से बाहर भटकते हुए पाए जाते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, और तदनुसार उन्हें नष्ट करवा दिया जाए।
(3) इस धारा के अंतर्गत नष्ट किए गए या अन्यथा निपटाए गए किसी कुत्ते या अन्य पशु के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
(4) कोई भी व्यक्ति, जो किसी कुत्ते का स्वामी या प्रभारी हो, उसे किसी भी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बिना मुंह पर जाली लगाए और बिना जंजीर से बांधे खुला नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्थिति में जब--
(क) वह जानता है कि कुत्ता किसी व्यक्ति को परेशान या डरा सकता है, या
(ख) रेबीज के प्रकोप के दौरान अध्यक्ष ने सार्वजनिक सूचना जारी कर निर्देश दिया है कि कुत्तों को मुंह पर जाली और चेन लीड के बिना खुला नहीं छोड़ा जाएगा।
(5) कोई भी नहीं करेगा--
(क) अपने स्वामित्व वाले या अपनी देखरेख में रखे किसी भी खूंखार कुत्ते को बिना मुंह पर जाली लगाए खुला छोड़ देना; या
(ख) किसी कुत्ते या अन्य जानवर को किसी व्यक्ति पर हमला करने, उसे परेशान करने या डराने के लिए उकसाना या प्रेरित करना; या
(ग) यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि उसके स्वामित्व वाले या उसके संरक्षण में किसी कुत्ते या जानवर को रेबीज से पीड़ित या रेबीज से पीड़ित होने का उचित संदेह वाले जानवर ने काट लिया है, अध्यक्ष को इस तथ्य की तत्काल सूचना देने में विफल रहना या लापरवाही करना या झूठी सूचना देना।
(क) अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में नियुक्त पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा नई दिल्ली के भीतर रखे गए सभी कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करना;
(ख) यह अनिवार्य किया जाए कि प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक कॉलर पहनाया जाए जिसमें पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाने वाला एक धातु का टोकन लगा हो, और इसके जारी करने के लिए देय शुल्क निर्धारित किया जाए;
(ग) यह आवश्यक है कि यदि कोई कुत्ता पंजीकृत नहीं है या ऐसा टोकन नहीं पहने हुए है, तो उसे किसी सार्वजनिक स्थान पर रखा जाए; और
(घ) ऐसे हिरासत के लिए शुल्क निर्धारित करना और यह प्रावधान करना कि ऐसे किसी कुत्ते को नष्ट किया जा सकता है या अन्यथा निपटाया जा सकता है जब तक कि उस पर दावा न किया जाए और उसके संबंध में शुल्क एक सप्ताह के भीतर भुगतान न किया जाए।
(2) अध्यक्ष कर सकता है--
(क) किसी कुत्ते या अन्य जानवर को नष्ट करवा सकता है, या उसे ऐसी अवधि के लिए कैद में रख सकता है जैसा वह निर्देश दे, जो रेबीज से पीड़ित हो, या जिसके रेबीज से पीड़ित होने का उचित संदेह हो, या जिसे किसी ऐसे कुत्ते या अन्य जानवर ने काटा हो जो रेबीज से पीड़ित हो या जिसके रेबीज से पीड़ित होने का संदेह हो;
(ख) सार्वजनिक सूचना द्वारा यह निर्देश दिया जाए कि सूचना में निर्दिष्ट तिथि के बाद, बिना कॉलर वाले या निजी संपत्ति के रूप में पहचाने जाने वाले चिह्नों के बिना, जो कुत्ते सड़कों पर या उनके मालिकों के घरों की चारदीवारी से बाहर भटकते हुए पाए जाते हैं, उन्हें नष्ट कर दिया जाए, और तदनुसार उन्हें नष्ट करवा दिया जाए।
(3) इस धारा के अंतर्गत नष्ट किए गए या अन्यथा निपटाए गए किसी कुत्ते या अन्य पशु के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
(4) कोई भी व्यक्ति, जो किसी कुत्ते का स्वामी या प्रभारी हो, उसे किसी भी सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बिना मुंह पर जाली लगाए और बिना जंजीर से बांधे खुला नहीं छोड़ेगा, किसी भी स्थिति में जब--
(क) वह जानता है कि कुत्ता किसी व्यक्ति को परेशान या डरा सकता है, या
(ख) रेबीज के प्रकोप के दौरान अध्यक्ष ने सार्वजनिक सूचना जारी कर निर्देश दिया है कि कुत्तों को मुंह पर जाली और चेन लीड के बिना खुला नहीं छोड़ा जाएगा।
(5) कोई भी नहीं करेगा--
(क) अपने स्वामित्व वाले या अपनी देखरेख में रखे किसी भी खूंखार कुत्ते को बिना मुंह पर जाली लगाए खुला छोड़ देना; या
(ख) किसी कुत्ते या अन्य जानवर को किसी व्यक्ति पर हमला करने, उसे परेशान करने या डराने के लिए उकसाना या प्रेरित करना; या
(ग) यह जानते हुए या यह मानने का कारण रखते हुए कि उसके स्वामित्व वाले या उसके संरक्षण में किसी कुत्ते या जानवर को रेबीज से पीड़ित या रेबीज से पीड़ित होने का उचित संदेह वाले जानवर ने काट लिया है, अध्यक्ष को इस तथ्य की तत्काल सूचना देने में विफल रहना या लापरवाही करना या झूठी सूचना देना।
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