धारा 64 · धारा 64. जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील
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64. जब समन किया गया व्यक्ति न मिल सके तब तामील
जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील उसके कुटुम्ब के, उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उसकी दो प्रतियों में से एक छोड़कर की जा सकेगी और वह व्यक्ति, जिसके पास समन इस प्रकार छोड़ा जाता है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थ में सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।
जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक् तत्परता बरतने पर भी न मिल सके वहां समन की तामील उसके कुटुम्ब के, उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उसकी दो प्रतियों में से एक छोड़कर की जा सकेगी और वह व्यक्ति, जिसके पास समन इस प्रकार छोड़ा जाता है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो, दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थ में सेवक कुटुम्ब का सदस्य नहीं है।
नए कानून में
CrPC 64BNSS 66
66. Service when persons summoned cannot be found.
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