धारा 19 · धारा 19. महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनता
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19. महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनता
(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और हर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और हर अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनता की, यदि कोई हो, मात्रा परिनिश्चित कर सकेगा।
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, महानगर मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा।
(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और हर अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और हर अन्य महानगर मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनता की, यदि कोई हो, मात्रा परिनिश्चित कर सकेगा।
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, महानगर मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कार्य के आबंटन के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा।
नए कानून में
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