धारा 273 · धारा 273. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
273. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना
जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में, अथवा जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी अभिमुक्त कर दी गई हो तब, उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा में "अभियुक्त" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसके संबंध में इस संहिता के अधीन अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिया गया सब साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में, अथवा जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी अभिमुक्त कर दी गई हो तब, उसके प्लीडर की उपस्थिति में लिया जाएगा।
स्पष्टीकरण—इस धारा में "अभियुक्त" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसके संबंध में इस संहिता के अधीन अध्याय 8 के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
नए कानून में
CrPC 273BNSS 308
308. Evidence to be taken in presence of accused.
दोनों पाठों की तुलना करें →इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
