CrPC 273अध्याय XXIII · A.--Mode of taking and recording evidenceअब BNSS 308

धारा 273 · धारा 273. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

नए कानून में

CrPC 273BNSS 308

308. Evidence to be taken in presence of accused.

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