धारा 42 · धारा 42. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी
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42. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी
(1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या उसे करने का अभियोग उस पर लगाया गया है, ऐसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकेगा कि उसका नाम या निवास अभिनिश्चित किया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया गया है, तब वह, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा:
परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो बंधपत्र भारत के निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर अभिनिश्चित न किया जाए, या यदि वह बंधपत्र निष्पादित करने में, या यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो पर्याप्त प्रतिभू देने में, असफल रहे, तो वह तुरंत अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा।
(1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई असंज्ञेय अपराध किया है या उसे करने का अभियोग उस पर लगाया गया है, ऐसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार करता है, या ऐसा नाम या निवास बताता है, जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकेगा कि उसका नाम या निवास अभिनिश्चित किया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया गया है, तब वह, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए, प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा:
परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है, तो बंधपत्र भारत के निवासी प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा।
(3) यदि ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर अभिनिश्चित न किया जाए, या यदि वह बंधपत्र निष्पादित करने में, या यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो पर्याप्त प्रतिभू देने में, असफल रहे, तो वह तुरंत अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा।
नए कानून में
CrPC 42BNSS 39
39. Arrest on refusal to give name and residence.
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