धारा 285 · धारा 285. कमीशन किसे जारी किया जाए
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285. कमीशन किसे जारी किया जाए
(1) यदि साक्षी उन राज्यक्षेत्रों के भीतर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है, तो कमीशन उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जैसी स्थिति हो, निदिष्ट किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह साक्षी पाया जाना है।
(2) यदि साक्षी भारत में है, किन्तु ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदिष्ट किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
(3) यदि साक्षी भारत के बाहर किसी देश या स्थान में है और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ दांडिक मामलों से संबंधित साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए प्रबंध किए गए हैं, तो कमीशन ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदिष्ट किया जाएगा और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जैसा केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विहित करे।
(1) यदि साक्षी उन राज्यक्षेत्रों के भीतर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है, तो कमीशन उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जैसी स्थिति हो, निदिष्ट किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह साक्षी पाया जाना है।
(2) यदि साक्षी भारत में है, किन्तु ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदिष्ट किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
(3) यदि साक्षी भारत के बाहर किसी देश या स्थान में है और केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ दांडिक मामलों से संबंधित साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए प्रबंध किए गए हैं, तो कमीशन ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निदिष्ट किया जाएगा और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाएगा, जैसा केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विहित करे।
नए कानून में
CrPC 285BNSS 320
320. Commission to whom to be issued.
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