धारा 198B · धारा 198B. अपराध का संज्ञान
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198B. अपराध का संज्ञान
कोई न्यायालय, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्ति वैवाहिक संबंध में हैं, संज्ञान, पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए या किए गए परिवाद पर उन तथ्यों की, जो उस अपराध का गठन करते हैं, प्रथमदृष्ट्या तुष्टि के सिवाय, नहीं करेगा ।
कोई न्यायालय, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्ति वैवाहिक संबंध में हैं, संज्ञान, पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए या किए गए परिवाद पर उन तथ्यों की, जो उस अपराध का गठन करते हैं, प्रथमदृष्ट्या तुष्टि के सिवाय, नहीं करेगा ।
नए कानून में
CrPC 198BBNSS 221
221. Cognizance of offence.
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