धारा 284 · धारा 284. साक्षी की हाजिरी कब अभिमुक्त की जा सकेगी और कमीशन कब निकाला जा सकेगा
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284. साक्षी की हाजिरी कब अभिमुक्त की जा सकेगी और कमीशन कब निकाला जा सकेगा
(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए किसी साक्षी की परीक्षा आवश्यक है और यह कि ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती, जो मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त होगा, तब वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी को अभिमुक्त कर सकेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार उस साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा:
परन्तु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की, अथवा किसी राज्य के राज्यपाल की, अथवा किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाएगा।
(2) न्यायालय, अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालते समय, यह निदेश दे सकेगा कि अभियुक्त के खर्चों को, जिनके अंतर्गत प्लीडर की फीस भी है, पूरा करने के लिए ऐसी रकम, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, अभियोजन द्वारा दी जाए।
(1) जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए किसी साक्षी की परीक्षा आवश्यक है और यह कि ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती, जो मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त होगा, तब वह न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी को अभिमुक्त कर सकेगा और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार उस साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाल सकेगा:
परन्तु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की, अथवा किसी राज्य के राज्यपाल की, अथवा किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकाला जाएगा।
(2) न्यायालय, अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालते समय, यह निदेश दे सकेगा कि अभियुक्त के खर्चों को, जिनके अंतर्गत प्लीडर की फीस भी है, पूरा करने के लिए ऐसी रकम, जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे, अभियोजन द्वारा दी जाए।
नए कानून में
CrPC 284BNSS 319
319. When attendance of witness may be dispensed with and commission issued.
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