धारा 37 · जनता को मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता कब करनी चाहिए?
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उचित रूप से सहायता मांगे जाने पर उसकी सहायता करने के लिए बाध्य है।
(क) किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने या उसके भागने से रोकने में, जिसे ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है; या
(ख) शांति भंग की रोकथाम या दमन में; या
(ग) किसी रेलवे, नहर, टेलीग्राफ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोकने में।
(क) किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने या उसके भागने से रोकने में, जिसे ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है; या
(ख) शांति भंग की रोकथाम या दमन में; या
(ग) किसी रेलवे, नहर, टेलीग्राफ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रयास को रोकने में।
नए कानून में
CrPC 37BNSS 31
31. Public when to assist Magistrates and police.
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