धारा 189 · धारा 189. भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति
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189. भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित साक्ष्य की प्राप्ति
जब भारत के बाहर के किसी राज्यक्षेत्र में किया गया अभिकथित कोई अपराध धारा 188 के उपबंधों के अधीन जांचा या विचारित किया जा रहा है, तब केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे, यह निदेश दे सकेगी कि उस राज्यक्षेत्र में या उसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष, अथवा उस राज्यक्षेत्र में या उसके लिए भारत के किसी राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष, अभिलिखित अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शों की प्रतियां ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएं, जिसमें ऐसा न्यायालय उन विषयों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन निकाल सकता था।
जब भारत के बाहर के किसी राज्यक्षेत्र में किया गया अभिकथित कोई अपराध धारा 188 के उपबंधों के अधीन जांचा या विचारित किया जा रहा है, तब केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे, यह निदेश दे सकेगी कि उस राज्यक्षेत्र में या उसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष, अथवा उस राज्यक्षेत्र में या उसके लिए भारत के किसी राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के समक्ष, अभिलिखित अभिसाक्ष्यों की या पेश किए गए प्रदर्शों की प्रतियां ऐसी जांच या विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले में साक्ष्य के रूप में प्राप्त की जाएं, जिसमें ऐसा न्यायालय उन विषयों के बारे में, जिनसे ऐसे अभिसाक्ष्य या प्रदर्श संबंधित हैं, साक्ष्य लेने के लिए कमीशन निकाल सकता था।
नए कानून में
CrPC 189BNSS 209
209. Receipt of evidence relating to offences committed outside India.
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