धारा 65 · धारा 65. जब पूर्वोक्त रूप से तामील नहीं की जा सकती तब प्रक्रिया
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65. जब पूर्वोक्त रूप से तामील नहीं की जा सकती तब प्रक्रिया
यदि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबन्धित रूप से तामील नहीं की जा सकती है तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर रहता है, किसी सहजदृश्य भाग पर लगा देगा और तब न्यायालय, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, या तो यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है या ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, नए सिरे से तामील का आदेश दे सकेगा।
यदि सम्यक् तत्परता बरतने पर भी धारा 62, धारा 63 या धारा 64 में उपबन्धित रूप से तामील नहीं की जा सकती है तो तामील करने वाला अधिकारी समन की दो प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के, जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर रहता है, किसी सहजदृश्य भाग पर लगा देगा और तब न्यायालय, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, या तो यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है या ऐसी रीति से, जैसी वह उचित समझे, नए सिरे से तामील का आदेश दे सकेगा।
नए कानून में
CrPC 65BNSS 67
67. Procedure when service cannot be effected as before provided.
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