धारा 441 · धारा 441. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र
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441. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र
(1) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने या उसके स्वयं के बंधपत्र पर छोड़े जाने के पहले, ऐसे व्यक्ति द्वारा, और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा भी, धन की ऐसी रकम का, जिसे, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, बंधपत्र इस शर्त के साथ निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर होगा और तब तक इस प्रकार हाजिर होता रहेगा जब तक, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।
(2) जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, वहां बंधपत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी।
(3) यदि मामला ऐसी अपेक्षा करता है, तो बंधपत्र जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को यह भी आबद्ध करेगा कि वह आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में, जब बुलाया जाए तब, हाजिर हो।
(4) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि प्रतिभू उपयुक्त हैं या पर्याप्त हैं, न्यायालय प्रतिभुओं की पर्याप्तता या उपयुक्तता से संबंधित उनमें अंतर्विष्ट तथ्यों के सबूत में शपथपत्र स्वीकार कर सकेगा, अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसी पर्याप्तता या उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकेगा या न्यायालय के अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करा सकेगा।
(1) किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने या उसके स्वयं के बंधपत्र पर छोड़े जाने के पहले, ऐसे व्यक्ति द्वारा, और जब वह जमानत पर छोड़ा जाता है तब एक या अधिक पर्याप्त प्रतिभुओं द्वारा भी, धन की ऐसी रकम का, जिसे, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय पर्याप्त समझे, बंधपत्र इस शर्त के साथ निष्पादित किया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बंधपत्र में उल्लिखित समय और स्थान पर हाजिर होगा और तब तक इस प्रकार हाजिर होता रहेगा जब तक, यथास्थिति, पुलिस अधिकारी या न्यायालय द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।
(2) जहां किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने के लिए कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, वहां बंधपत्र में वह शर्त भी अंतर्विष्ट होगी।
(3) यदि मामला ऐसी अपेक्षा करता है, तो बंधपत्र जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को यह भी आबद्ध करेगा कि वह आरोप का उत्तर देने के लिए उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय में, जब बुलाया जाए तब, हाजिर हो।
(4) यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि प्रतिभू उपयुक्त हैं या पर्याप्त हैं, न्यायालय प्रतिभुओं की पर्याप्तता या उपयुक्तता से संबंधित उनमें अंतर्विष्ट तथ्यों के सबूत में शपथपत्र स्वीकार कर सकेगा, अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो ऐसी पर्याप्तता या उपयुक्तता के बारे में या तो स्वयं जांच कर सकेगा या न्यायालय के अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से जांच करा सकेगा।
नए कानून में
CrPC 441BNSS 485
485. Bond of accused and sureties.
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