धारा 71 · धारा 71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
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71. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति
(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय अपने विवेकानुसार वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तब तक हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, ऐसी प्रतिभूति ले लेगा और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।
(2) पृष्ठांकन में—
(क) प्रतिभुओं की संख्या;
(ख) वह रकम, जिसके लिए वे और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः आबद्ध किए जाने हैं;
(ग) वह समय, जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है,
कथित होंगे।
(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, बंधपत्र को न्यायालय को भेजेगा।
(1) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय अपने विवेकानुसार वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि यदि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर और तत्पश्चात् जब तक न्यायालय अन्यथा निदेश न दे तब तक हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभुओं सहित बंधपत्र निष्पादित करता है तो वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, ऐसी प्रतिभूति ले लेगा और ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा।
(2) पृष्ठांकन में—
(क) प्रतिभुओं की संख्या;
(ख) वह रकम, जिसके लिए वे और वह व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है, क्रमशः आबद्ध किए जाने हैं;
(ग) वह समय, जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष हाजिर होना है,
कथित होंगे।
(3) जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी, जिसे वारंट निदिष्ट है, बंधपत्र को न्यायालय को भेजेगा।
नए कानून में
CrPC 71BNSS 73
73. Power to direct security to be taken.
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