धारा 207 · अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है, तो मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के आरोपी को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा:--
(i) पुलिस रिपोर्ट;
(ii) धारा 154 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट;
(iii) धारा 161 की उपधारा (3) के तहत उन सभी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचना प्रस्तावित करता है, उनमें से उस भाग को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (6) के तहत ऐसे बहिष्करण का अनुरोध किया गया है;
(iv) धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान, यदि कोई हो;
(v) धारा 173 की उपधारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक अंश:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी भी बयान के भाग का अवलोकन करने के बाद और पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस भाग की या उसके ऐसे हिस्से की प्रति, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, आरोपी को उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज बहुत बड़ा है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रति उपलब्ध कराने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से ही उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।
(i) पुलिस रिपोर्ट;
(ii) धारा 154 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट;
(iii) धारा 161 की उपधारा (3) के तहत उन सभी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांचना प्रस्तावित करता है, उनमें से उस भाग को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उपधारा (6) के तहत ऐसे बहिष्करण का अनुरोध किया गया है;
(iv) धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान, यदि कोई हो;
(v) धारा 173 की उपधारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक अंश:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी भी बयान के भाग का अवलोकन करने के बाद और पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, यह निर्देश दे सकता है कि बयान के उस भाग की या उसके ऐसे हिस्से की प्रति, जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, आरोपी को उपलब्ध कराई जाए।
इसके अलावा, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज बहुत बड़ा है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रति उपलब्ध कराने के बजाय यह निर्देश देगा कि उसे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से ही उसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।
नए कानून में
CrPC 207BNSS 230
230. Supply to accused of copy of police report and other documents
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