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धारा 187. स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति
187. स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति (1) जब प्रथम वर्ग के किसी मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर (चाहे भारत के भीतर या भारत के बाहर) ऐसा अपराध किया है, जिसकी धारा 177 से धारा 185 तक…
पूरा पढ़ेंस्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने का अधिकार।
(1) जब प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर, ऐसे अधिकार क्षेत्र के बाहर (चाहे भारत के भीतर हो या बाहर) कोई ऐसा अपराध किया है, जिसकी धारा 197 से 205 (दोनों सहित) या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत उस अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच…
पूरा पढ़ेंअभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं।
यदि कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई है, तो मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के आरोपी को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा:-- (i) पुलिस रिपोर्ट; (ii) धारा 154 के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट; (iii) धारा 161 की उपधारा (3) के तहत उन सभी व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं जिन्हें…
पूरा पढ़ेंअभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं।
यदि कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, तो मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के, और किसी भी स्थिति में आरोपी की पेशी या उपस्थिति की तारीख से चौदह दिनों से अधिक समय के भीतर, आरोपी और पीड़ित (यदि किसी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो) को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा: (i) पुलिस…
पूरा पढ़ें- CRPC §187BNSS §207
धारा 187. स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति
स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने का अधिकार।
- CRPC §207BNSS §230
अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं।
