धारा 163 · धारा 163. कोई प्रलोभन न दिया जाना
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163. कोई प्रलोभन न दिया जाना
(1) कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन, जैसा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में उल्लिखित है, न तो देगा या करेगा और न दिलाएगा या कराएगा।
(2) किंतु कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, किसी सावधानी द्वारा या अन्यथा, किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई कथन करने से नहीं रोकेगा, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करने के लिए प्रवृत्त हो:
परन्तु इस उपधारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
(1) कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकार वाला अन्य व्यक्ति ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन, जैसा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 24 में उल्लिखित है, न तो देगा या करेगा और न दिलाएगा या कराएगा।
(2) किंतु कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, किसी सावधानी द्वारा या अन्यथा, किसी व्यक्ति को इस अध्याय के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई कथन करने से नहीं रोकेगा, जो वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से करने के लिए प्रवृत्त हो:
परन्तु इस उपधारा की कोई बात धारा 164 की उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।
नए कानून में
CrPC 163BNSS 182
182. No inducement to be offered.
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