धारा 155 · धारा 155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
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155. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण
(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर किसी असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है, तब वह उस इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या कराएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।
(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा, जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या उस मामले को विचारण के लिए सुपुर्द करने की शक्ति है।
(3) ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण के संबंध में वही शक्तियां (वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय) प्रयोक्तव्य कर सकेगा, जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय मामले में प्रयोक्तव्य कर सकता है।
(4) जहां किसी मामले का संबंध दो या अधिक ऐसे अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, वहां वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा, इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं।
(1) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ऐसे थाने की सीमाओं के भीतर किसी असंज्ञेय अपराध के किए जाने की इत्तिला दी जाती है, तब वह उस इत्तिला का सार ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाएगी, जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या कराएगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा।
(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय मामले का अन्वेषण ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा, जिसे ऐसे मामले का विचारण करने की या उस मामले को विचारण के लिए सुपुर्द करने की शक्ति है।
(3) ऐसा आदेश प्राप्त करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण के संबंध में वही शक्तियां (वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय) प्रयोक्तव्य कर सकेगा, जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय मामले में प्रयोक्तव्य कर सकता है।
(4) जहां किसी मामले का संबंध दो या अधिक ऐसे अपराधों से है, जिनमें से कम से कम एक संज्ञेय है, वहां वह मामला संज्ञेय मामला समझा जाएगा, इस बात के होते हुए भी कि अन्य अपराध असंज्ञेय हैं।
नए कानून में
CrPC 155BNSS 174
174. Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases.
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