धारा 372 · धारा 372. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अपील न होना
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372. जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अपील न होना
किसी दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील न होगी, सिवाय उसके जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित है:
परन्तु पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या किसी लघुतर अपराध के लिए दोषसिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध साधारणतया अपील होती है।
किसी दंड न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश से कोई अपील न होगी, सिवाय उसके जैसा इस संहिता द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित है:
परन्तु पीड़ित को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त करने या किसी लघुतर अपराध के लिए दोषसिद्ध करने या अपर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध साधारणतया अपील होती है।
नए कानून में
CrPC 372BNSS 413
413. No appeal to lie unless otherwise provided.
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