धारा 264 · धारा 264. संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय
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264. संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय
संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक् नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सार और ऐसा निर्णय अभिलिखित करेगा जिसमें निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन हो।
संक्षेपतः विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक् नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सार और ऐसा निर्णय अभिलिखित करेगा जिसमें निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन हो।
नए कानून में
CrPC 264BNSS 287
287. Judgment in cases tried summarily.
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