धारा 68 · धारा 68. ऐसे मामलों में तामील का सबूत और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब
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68. ऐसे मामलों में तामील का सबूत और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब
(1) जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की जाती है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वह अधिकारी, जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तब ऐसा शपथपत्र, जिसका यह तात्पर्य है कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है और जिसमें यह कथित है कि ऐसे समन की तामील हो गई है, और समन की वह दूसरी प्रति, जिसका यह तात्पर्य है कि वह उस व्यक्ति द्वारा (धारा 62 या धारा 64 द्वारा उपबन्धित रीति से) पृष्ठांकित है जिसे वह परिदत्त या निविदत्त की गई थी या जिसके पास वह छोड़ी गई थी, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और उसमें किए गए कथन तब तक सही समझे जाएंगे जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।
(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकेगा और न्यायालय को लौटाया जा सकेगा।
(1) जब किसी न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की जाती है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वह अधिकारी, जिसने समन की तामील की है, मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तब ऐसा शपथपत्र, जिसका यह तात्पर्य है कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है और जिसमें यह कथित है कि ऐसे समन की तामील हो गई है, और समन की वह दूसरी प्रति, जिसका यह तात्पर्य है कि वह उस व्यक्ति द्वारा (धारा 62 या धारा 64 द्वारा उपबन्धित रीति से) पृष्ठांकित है जिसे वह परिदत्त या निविदत्त की गई थी या जिसके पास वह छोड़ी गई थी, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और उसमें किए गए कथन तब तक सही समझे जाएंगे जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए।
(2) इस धारा में वर्णित शपथपत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकेगा और न्यायालय को लौटाया जा सकेगा।
नए कानून में
CrPC 68BNSS 70
70. Proof of service in such cases and when serving officer not present
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