धारा 62 · समन किस प्रकार तामील किया गया।
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(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इसे जारी करने वाले न्यायालय के अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी।
(2) यदि संभव हो तो, समन की प्रतिलिपियाँ सौंपकर या उन्हें भेंट करके समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।
(3) जिस व्यक्ति को इस प्रकार समन तामील किया जाता है, वह तामील अधिकारी द्वारा ऐसा मांगे जाने पर, दूसरी प्रतिलिपि के पीछे उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
(2) यदि संभव हो तो, समन की प्रतिलिपियाँ सौंपकर या उन्हें भेंट करके समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाएगी।
(3) जिस व्यक्ति को इस प्रकार समन तामील किया जाता है, वह तामील अधिकारी द्वारा ऐसा मांगे जाने पर, दूसरी प्रतिलिपि के पीछे उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
नए कानून में
CrPC 62BNSS 64
64. Summons how served.
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