धारा 17 · धारा 17. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
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17. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
(1) उच्च न्यायालय, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के हर महानगर क्षेत्र के संबंध में, किसी महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की वे सब या कोई शक्तियां होंगी, जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे।
(1) उच्च न्यायालय, अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के हर महानगर क्षेत्र के संबंध में, किसी महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा, और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की वे सब या कोई शक्तियां होंगी, जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे।
नए कानून में
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